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National Flag Day: 22 जुलाई-भारत की संप्रभुता और तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज की ऐतिहासिक जन्मगाथा

22 जुलाई: भारत की संप्रभुता और तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज की ऐतिहासिक जन्मगाथा

भारत के राष्ट्रीय इतिहास में एक अविस्मरणीय और गौरवशाली दिन। जब भारतवासी लगभग दो शताब्दियों की पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर एक नई भोर की प्रतीक्षा कर रहे थे, ठीक उसी समय देश की स्वतंत्रता (15 अगस्त 1947) से मात्र 24 दिन पहले, दिल्ली के कांस्टीट्यूशन हॉल में आयोजित संविधान सभा (Constituent Assembly) के एक विशेष सत्र में वर्तमान ‘तिरंगे’ को स्वतंत्र भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब सभा में तीन रंगों वाले इस ध्वज को प्रस्तुत करते हुए इसके महत्व की व्याख्या की, तो पूरा कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट और भावुक समर्थन से गूंज उठा। स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने वाली इस ऐतिहासिक घटना के पीछे लंबा संघर्ष, विकासक्रम और एक अनूठा शिल्प कौशल छिपा हुआ है।

शिल्पकार पिंगली वेंकैया और राष्ट्रीय ध्वज का क्रमिक विकास

भारत के राष्ट्रीय ध्वज की मूल रूपरेखा आंध्र प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी, भूवैज्ञानिक और शिक्षाविद पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। 1916 से 1921 तक लंबे अध्ययन और शोध के बाद, उन्होंने दुनिया भर के विभिन्न देशों के झंडों का विश्लेषण करके भारत के लिए एक स्वतंत्र ध्वज का प्रारूप तैयार किया।

राष्ट्रीय ध्वज का ऐतिहासिक विकासक्रम

समय सीमा ध्वज की रूपरेखा और विशेषताएँ ऐतिहासिक संदर्भ
1906 लाल, पीली और हरी पट्टियाँ; ‘वंदे मातरम’ अंकित तथा सूर्य-चंद्रमा चित्रित। कोलकाता अधिवेशन में पहली बार अनौपचारिक रूप से फहराया गया।
1907 फ्रांस में मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया सप्तरषि तारों से सुसज्जित ध्वज। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय स्वतंत्रता का पहला संदेश।
1921 लाल और हरे रंग के बीच आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में ‘चरखा’। महात्मा गांधी के निर्देश पर पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन।
1931 केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियों के बीच चरखा (स्वराज ध्वज)। कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार।
1947 (22 जुलाई) चरखे के स्थान पर 24 तीलियों वाला नीला ‘अशोक चक्र’ जोड़ा गया। स्वतंत्र भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंतिम स्वीकृति।

चरखे से अशोक चक्र: दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव

महात्मा गांधी के स्वराज आंदोलन के केंद्र में ‘चरखा’ था, जो स्वावलंबन और ग्रामीण आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक था। हालांकि, 1947 में एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करते समय, संविधान सभा ने ध्वज को किसी एक विशिष्ट आंदोलन या विचारधारा तक सीमित न रखकर इसे अधिक सार्वभौमिक और प्रगतिशील बनाने का निर्णय लिया।

सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह चतुर्मुख स्तंभ से लिया गया 24 तीलियों वाला गहरा नीला अशोक चक्र धर्म, गति और निरंतर प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।

रंगों का गहरा अर्थ और दार्शनिक महत्व

  • केसरिया (Saffron): साहस, त्याग, शौर्य और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। यह देश के नेतृत्व और नागरिकों को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित होने का आह्वान करता है।

  • सफेद (White): सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। प्रकाश का यह रंग यह संदेश देता है कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र सदैव पारदर्शी और अहिंसक होना चाहिए।

  • हरा (Green): विश्वास, समृद्धि, शौर्य और उर्वरता का प्रतीक है। यह भारत की समृद्ध कृषि परंपरा और प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है।

  • गहरा नीला अशोक चक्र (Navy Blue Ashok Chakra): चक्र की 24 तीलियाँ दिन के 24 घंटों में देश की निरंतर गतिशीलता को दर्शाती हैं। नीला रंग आकाश और समुद्र की भांति भारत की असीम और व्यापक सोच का प्रतिनिधित्व करता है।

22 जुलाई 1947: संविधान सभा का वह ऐतिहासिक क्षण

22 जुलाई 1947 को सुबह 10 बजे संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई। डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

“यह झंडा केवल हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दुनिया के सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है।”

जवाहरलाल नेहरू (22 जुलाई 1947)

प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था:

  1. ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा।

  2. क्षैतिज रूप से समान आकार की तीन पट्टियाँ होंगी—ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग।

  3. बीच की सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र होगा, जो कपड़े के दोनों तरफ स्पष्ट दिखाई देगा।

उस दिन सभा में कांजीवरम सिल्क और खादी के कपड़ों से बने ध्वज प्रदर्शित किए गए और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।

भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code of India) और नियम

राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। 2002 में भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करके आम नागरिकों को भी सम्मानपूर्वक ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया:

  1. गरिमा और स्वच्छता: फटा हुआ, गंदा या मटमैला ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए।

  2. स्थान: किसी भी कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज हमेशा अन्य सभी झंडों से ऊपर या दाहिनी ओर होना चाहिए।

  3. कपड़ा: ध्वज संहिता के अनुसार हाथ से काते गए या मशीन से बने खादी, सूती, सिल्क या पॉलिएस्टर के कपड़े से ध्वज बनाया जा सकता है।

  4. व्यावसायिक उपयोग पर रोक: राष्ट्रीय ध्वज को पोशाक, तौलिये या कुशन के रूप में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना कानूनन अपराध है।

आजादी के 75 साल पूरे होने पर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ और ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के माध्यम से इस ऐतिहासिक दिन की प्रासंगिकता आज और भी बढ़ गई है। भारत के इतिहास, त्याग और एकता के इस प्रतीक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक Flag Foundation of India के आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं।

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